BEd vs BTC: सुप्रीम कोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्राथमिक में बीएड के शामिल होने पर दिया अपना फैसला

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बीएड डिग्री होल्डर अभ्यर्थियों के लिए अपना फैसला सुना दिया है। आपको पता होगा कि बीएड बनाम बीटीसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को अपना अंतिम फैसला सुना दिया था। जिसके बाद से बीएड डिग्री धारकों द्वारा प्रदर्शन किये जा रहे हैं। आपको बताते चलें यूपी के बेसिक शिक्षा सचिवालय पर भी बीएड वालों ने धरना प्रदर्शन किया था। उनकी माँग है कि बीएड को पुनः प्राथमिक भर्ती के लिए योग्य माना जाये।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बीएड बीटीसी पर सुनाया अपना फैसला

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपना फैसला सुनाते हुए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में साफ़ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाता है।

हाई कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिपक्ष ने 2 सप्ताह का समय लिया है। इसके बाद वे इसपर कोई जवाब देंगे। तब तक के लिए कोर्ट की कार्यवाही रोक दी गयी है। परन्तु यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि बीएड को प्राथमिक में योग्य माना जायेगा।

 बिहार में क्या होगा फैसला

जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट करते करते हुए यह कहा था कि अभी के लिए परीक्षाएँ सभी के आयोजित होंगीं। परन्तु नियुक्ति का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किया जायेगा। लेकिन यदि आप बीएड किये हैं आप BPSC की परीक्षा जरूर दीजिये। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि राज्य सरकार चाहे तो बीएड को शामिल कर सकती है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती कोई भी राज्य सरकार नहीं देना चाहेगी।

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