UP Primary Teacher High Court: यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट ने आदेश का पालन करने के लिए दिया 48 घंटे का समय अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यह खबर पिछली बार आयी शिक्षक भर्ती मामले पर है। यह मामला काफी समय से कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था। इस मामले पर पुनः सुनवाई करते हुए कोर्ट ने PNP को फटकार लगाते हुए फैसला दिया है।
पीएनपी 48 घण्टे में करें आदेश का पालन
पिछले लगभग 3 सालों से हाई कोर्ट में प्राइमरी शिक्षक भर्ती मामले को लेकर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जिसपर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को फटकार लगाते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश दिया जिसके लिए उन्हें 48 घंटों की मोहलत दी गयी है।
आपको बता दें यह आदेश जस्टिस द्वारा अभ्यर्थियों की याचिका को देखते हुए तथा अधिवक्ता अनुराज त्रिपाठी व राहुल कुमार मिश्र की सुनवाई करके दिया गया। इसमें बेसिक शिक्षक परिषद के अधिवक्ता को भी अगली सुनवाई होने के समय नियुक्ति सम्बन्धित जानकारी तथा दस्तावेज की जानकारी जुटाकर हाजिर होने का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश की अवमानना के कारण लगी फटकार (UP Primary Teacher High Court Order)
आपको बता दें जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा यह कहा गया कि हाई कोर्ट ने पहले की एक अंक देने के पक्ष में फैसला सुनाया था किन्तु राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगायी।
अब इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने 48 घण्टे का समय देते हुए अगली सुनवाई 21 नवम्बर निर्धारित की है। अतः इस प्रकरण की अगली सुनवाई 21 तारीख को की जाएगी जिसमें कोर्ट के आदेशानुसार सभी को अपनी रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। कोर्ट के पिछले फैसले का अनुपालन नहीं किया गया जिस वजह से पुनः कार्यवाही करने के लिए अगली सुनवाई में देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है।
69k शिक्षक भर्ती प्रश्नपत्र का है मामला
जैसा कि हमने आपको ऊपर एक अंक बढ़ाने की बात बताई। जोकि 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आये गलत प्रश्न से सम्बंधित है। आपको बता दें कि इस भर्ती में एक प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर आधिकारिक उत्तरकुंजी में गलत दिया गया था। जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का एक नंबर के चलते नियुक्ति नहीं हो पायी थी।
इसी को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट में अपील की गयी थी जिसके बाद हाई कोर्ट ने विभाग को अभ्यर्थियों को एक नंबर देने का फैसला सुनाया था। किन्तु सुप्रीम कोर्ट में चला गया जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। इसके बाद पीएनपी की जांच के बाद 2249 अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र पाए गए। आगे की कार्यवाही 21 नवंबर की सुनवाई के बाद निश्चित की जाएगी।