BEd vs BTC: सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से किया बाहर, बीएड वालों के लिए बुरी ख़बर

BEd vs BTC: सुप्रीम कोर्ट ने आज बीएड वालों के लिए बहुत बुरी खबर सुनाई है। बीएड बनाम बीटीसी के मामले में कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। आपको कि राजस्थान से पहले ही बीएड को बाहर कर दिया गया था। लेकिन केन्द्र सरकार तथा NCTE ने इसके विरोध में बीएड को प्राथमिक में बने रहने की अपील की थी। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना फैसला BTC के पक्ष में सुनाया है।

BTC डिप्लोमा धारक होंगे लेवल 1 के हक़दार (BEd vs BTC)

आपको बताते चलें साल 2018 में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए शामिल किया गया था। जिसके विरोध में BTC वालों ने इन्हे बाहर करने की अपील की थी। सबसे पहले बीएड को राजस्थान की रीट लेवल 1 से बाहर किया गया था। जिसके बाद से NCTE ने राजस्थान शिक्षा विभाग के फैसले का विरोध करते हुए बीएड को 6 माह के ब्रिज कोर्स करने के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माना जाये ऐसी अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को ख़ारिज करते हुए बीएड को लेवल 1 से बाहर कर दिया।

यूपी में क्या होगा असर

जाहिर सी बात है कि यह फैसला पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने लिया था। उस समय तक यह सिर्फ राजस्थान में बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया गया था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के फैसले को ख़ारिज करते हुए राजस्थान न्यायालय द्वारा  फ़ासिले को सही माना है। अतः यह नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू होंगे। यूपी में आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को योग्य नहीं माना जायेगा।

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