BEd Teachers 2023: सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों पर लगा दिया प्रतिबन्ध, 2023 के बाद कहीं भी नहीं पढ़ा सकते बीएड डिग्रीधारी

BEd Teachers 2023: सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को फिर दिया झटका, 2023 के बाद प्राथमिक में नहीं पढ़ा सकते बीएड डिग्रीधारी। देश में सरकारी मास्टर बनने के लिए लाखों अभ्यर्थियों की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। किन्तु बीएड अभ्यर्थियों को एक के बाद एक बड़ा झटका मिलता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया था।

तो वहीं बिहार में आयी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम तो जारी किये गए किन्तु बीएड अभ्यर्थियों परीक्षा परिणाम पर रोक लगाते हुए इस मुद्दे को राज्य सरकार द्वारा पुनः सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। अब बीते मंगलवार यानि कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। जिसके बारे सम्पूर्ण जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को दिया झटका

आपको बता दें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 1.70 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये थे। इन भर्तियों में करीं 80 हज़ार पद प्राथमिक शिक्षकों के लिए थे जिसपर बीएड तथा बीटीसी आदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। किन्तु इसी बीच 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को चौंकाने वाला फैसला दिया जोकि बीएड को प्राथमिक से बाहर करने का फैसला था।

इसके बाद कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर रखने का फैसला किया। किन्तु बिहार सरकार ने करीब 8000 सीटें बीएड के लिए होल्ड करके रखी थीं। और सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पुनः मामले की जाँच करने का निवेदन किया।

2023 के बाद प्राथमिक में नहीं पढ़ा सकते बीएड डिग्रीधारी (BEd Teachers 2023)

BEd Teachers 2023. बिहार के करीब 3.90 लाख बीएड धारियों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगाते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया जिसपर सुनवाई 31 अक्टूबर को हुई। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने की। मामले की सुनवाई करने के पश्चात उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 2023 के बाद से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पढ़ाने के योग्य नहीं होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने पुनः बीएड को प्राथमिक से बाहर रखने का फैसला दिया जिसे अब बिहार सरकार को भी मानना पड़ेगा। इस फैसले के बाद से बीएड का पक्ष लेने वाले वकीलों का कहना है की राज्य की सभी सीटों पर DELED के अभ्यर्थियों को प्रवेश देकर सभी सीटों को भर लिया गया है। ऐसा लगता है जैसे अब सरकार को बीएड की जरूरत ही नहीं है।

जूनियर से भी बाहर हुआ बीएड

31 अक्टूबर को आये सुप्रीम कोर्ट के पुनः फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यह ख़बरें फैलाई जाने लगी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बीएड को प्राथमिक से ही नहीं जूनियर से भी बाहर किया जायेगा। किन्तु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि बीएड अभ्यर्थी जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य हैं।

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